विधवा ने रचाई गांव के युवक से शादी तो पंचायत ने सुनाया ऐसा शर्मनाक फरमान, अब दोनों एक साथ………….पढ़िये पूरी खबर

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बिहार के मुजफ्फरपुर के एक गांव में एक विधवा महिला पड़ोस के ही युवक को दिल दे बैठी। दोनों का प्यार जब परवान चढ़ा तो पहले मंदिर में और फिर मुजफ्फरपुर कोर्ट में जाकर कानूनन शादी रचा ली। एक विधवा का फिर से घर बसाना शायद समाज के कई लोगों को पसंद नहीं आया और बात पंचायत तक पहुंच गई। जिसके बाद पंचायत ने एक शर्मनाक फैसला सुनाते हुए जोड़े को गांव से निकल जाने की सजा सुना डाली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर के देवरियाकोठी थाना के गंडक नदी दियारा के चांदकेवारी पंचायत के धरफरी गांव में पंचो ने प्रेम विवाह करने वाले इस जोड़े को तुगलगी फरमान जारी करते हुए गांव छोड़ देने का आदेश दिया है। गांव नहीं छोड़ने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहने की धमकी भी दी है।

 

https://samachardoot.in/2022/07/20/accused-accomplice-arrested-for-incest-with-a-girl-alone-in-the-house/

 

दरअसल, गांव की एक आंगनबाड़ी सेविका और तीन बच्चे की मां अनुराधा कुमारी के पति सुनिल साह की मौत एक साल पहले हो गई। पति की मौत के बाद वे अपने सास-ससूर व बच्चे के साथ रह अपने दरवाजे पर आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित करने लगी। इस बीच पड़ोस के युवक के साथ प्रेम-प्रसंग परवान चढ़ने लगा। प्रेम-प्रसंग इतना परवान इतना चढ़ा कि दोनों ने विगत 16 जून 2022 को पूर्वी चंपारण के केसरिया मंदिर में जाकर शादी रचा ली। फिर मुजफ्फरपुर न्यायलय से विगत 15 जुलाई 2022 को कानूनन शादी कर अपने नए पति धर्मेन्द्र के साथ रहने लगी।

 

 

शादी की चर्चा ने गांव में जोड़ पकड़ लिया। इस शादी से आस पड़ोस के लोग दुखी हो गए। 17 जुलाई 2022 को गांव के पंचो ने पंचायत बैठाई। पंचो ने आपसी निर्णय लेते हुए अगामी 25 जुलाई तक जोड़े को गांव छोड़ देने का आदेश दिया। अनुराधा व धर्मेंद्र ने बुधवार को बताया कि टोला निवासी व शिक्षक जयराम साह के नेतृत्व में पंचायती बैठाया गया। जहां हम दोनों को गांव छोड़ने आदेश दिया गया है।

 

 

जोड़े ने बताया कि गांव नहीं छोड़ने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। एसएसपी और डीएम को आवेदन देकर न्याय के साथ सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पंच व शिक्षक जयराम ने बताया कि यह समाजिक कुरत्तिया है। दोनों को सबक मिलना जरूरी है। समाज में फिर ऐसी गंदगी नहीं फैल सके। वहीं थानाध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने बताया कि दोनों बालिग हैं। गांव छोड़ने का पंचो द्वारा दिया गया आदेश कानूनन अपराध है। मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई किया जाएगा।

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Author: samachardoot

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