रायपुर। Raipur Crime News: राजधानी रायपुर के खमतराई इलाके के एक फैक्टरी में मामूली विवाद के चलते साथी मजदूर की हत्या करने वाले आरोपित को कोर्ट ने 12 साल बाद उम्र कैद की सजा से दंडित किया गया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों के बयान करवाए गए।
अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहनलाल साहू ने बताया शहर के रावांभाटा स्थित सिंध इस्पात में सुनील मरकाम (21) और रायसिंह (23) मशीन आपरेटर का काम करते थे। 26 अक्टूबर 2011 की रात 10.45 बजे दोनों के बीच मामूली विवाद इतना बढ़ा की मारपीट हो गई।
गुस्से में आकर सुनील ने रायसिंह के सिर पर लोहे के राड से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल रायसिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या की सूचना पर खमतराई थाना पुलिस ने सुनील को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।
वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद पुलिस ने 17 जनवरी 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल ने पुलिस की ओर से पेश किए गए गवाह और ठोस सुबूत के आधार पर आरोपित सुनील मरकाम को हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया।









