Auto debit rules: 1 अक्टूबर से बदल रहा ऑटो डेबिट नियम, अब हर पेमेंट के लिए करना होगा यह काम

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Auto debit rules: भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए नई गाइडलाइन बनाई है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो रही है। RBI की नई गाइडलाइन के अनुसार हर तरह के पेमेंट से पहले बैंक को ग्राहक से अनुमति लेना जरूरी होगा। ऐसे में आपके सभी ऑटो पेमेंट जो तय समय पर अपने आप हो जाया करते थे, वो अब आपकी अनुमति के बिना नहीं होंगे। बैंकों ने इस बारे में अपने ग्राहकों को जानकारी देना शुरू कर दिया है। अब किसी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को किस्त या या बिल के पैसे काटने से पहले हर बार आपकी अनुमति लेनी होगी। RBI का यह नियम पहले ही आ चुका था और इसे 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन कोरोना को देखते हुए RBI ने ऑटो डेबिट के नियमों को 30 सितंबर तक लागू नहीं किया था।

ऑटो डेबिट के अंदर वो लेने-देन आते हैं, जो आपकी अनुमति के बिना, अपने आम हो जाते हैं और सेवाओं के बदले आपके खाते से पैसे काट लिए जाते हैं। हालांकि शुरुआत में आपको इन पेमेंट की अनुमति देनी पड़ती है। आमतौर पर इसमें नो पेमेंट आते हैं जो हर महीने या तीन महीने या फिर ज्यादा समय के अंतराल पर करने पड़ते हैं। जैसे, बिजली के बिल, फोन का बिल, ओटीटी प्लेटफॉर्म का चार्ज और EMI। 1 अक्टूबर से इन सभी पेमेंट से पहले आपको अनुमति देनी होगी।

अब तक सभी ग्राहक अपने मंथली पेमेंट को ऑटो डेबिट में डाल देते थे और फिर उन्हें हर महीने पेमेंट नहीं करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको हर महीने सभी ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए अनुमति देनी पड़ेगी। इसके बाद ही ये सभी पेमेंट हो पाएंगे। अगर आप पेमेंट की अनुमति नहीं देते हैं तो आपके खाते से पैसा नहीं कटेगा और आपको वह सेवा मिलनी बंद हो जाएगी।

किस पेमेंट पर होगा असर

 

 

RBI के नए नियम का असर मोबाइस फोन बिल, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रीसिटी, पानी का बिल और इंश्योरेंस प्रीमियम पर पड़ेगा। अगर ये बिल 5 हजार रुपये से कम के होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, या आपकी अनुमति के बाद ही पैसा कटेगा। वहीं 5 हजार रुपये से ज्यादा के बिल में आपको हर महीने खुद ही बिल भरना पड़ेगा। 5 हजार रुपये स् ज्यादा का इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपको हर महीने भरना पड़ेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म और कई अन्य डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स का मानना है कि 1 अक्टूबर से ऑटो-डेबिट नियमों में बदलाव के कारण उनके यूजर्स की संख्या में 10-15 फीसदी की कमी आएगी।

एक्सिस बैंक ने दी जानकारी

 

 

एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों ऑटो डेबिट नियम के बार में जानकारी देते हुए कहा, RBI रेकरिंड पेमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक 20 सितंबर से बार-बार होने वाले लेन-देन के लिए आपको अनुमति देनी होगी। अब आपके एक्सिस बैंक कार्ड्स पर स्टैंडिंग निर्देशों का पालन नहीं होगा। बिना किसी रुकावट के सेवाल लेने के लिए अपने कार्ड के जरिए सीधे पेमेंट करें। नए नियम के अनुसार ऑटो डेबिट से 5 दिन पहले बैंक ग्राहक को मैसेज भेजेंगे और अनुमति मिलने पर ही लेन-देन करेंगे। वहीं ऑटो पेमेंट की राशि 5 हजार रुपये से ज्यादा होने पर बैंकों के लिए OTP भेजना जरूरी है।

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Author: samachardoot

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