ट्रेन में बिना मास्क सफर करना पड़ेगा भारी,कोविड़ गाइडलाइन 6 महीने के लिए बढ़ा, 500 रूपये….. पढ़िये पूरी खबर

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कोरोना संक्रमण देश में कम जरूर हो गया है, लेकिन अभी यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वायरस के दोबारा फैलने की आशंका कायम है। इसी को देखते हुए रेल मंत्रालय ने कोविड-19 गाइडलाइंस को अगले 6 महीने या फिर अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।

रेल मंत्रालय ने आदेश में यह भी कहा है कि ट्रेन में सफर के दौरान और रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। पिछले साल लॉकडाउन में कई महीनों तक ट्रेन यात्रा ठप रहने के बाद दोबारा परिचालन शुरू हुआ तो कई तरह के नियम लागू किए गए। रेलवे ने इन्हें फिलहाल जारी रखने का फैसला किया है।

रेलवे बोर्ड ने 17 अप्रैल को एक आदेश जारी करके सभी जोनों को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि हर कोई ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में मास्क लगाए या  चेहरा ढके। आदेश में कहा गया था कि मास्क लगाए बिना पकड़े गए शख्स पर (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए जुर्मना) के तहत 500 रुपये का अर्थदंड लगाएं। रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा, “ अब मामले की समीक्षा की गई है और तय किया गया है कि उक्त निर्देशों की वैधता को छह महीने 16.4.2022 तक या इस संबंध में अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है।

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Author: samachardoot

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