भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र में शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। शुक्रवार को पॉक्सो के विशेष जज आनंद कुमार सिंह की अदालत ने दोषी हितेश कुमार मंडल को सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उसपर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
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सरकार की तरफ से पॉक्सो के विशेष पीपी शंकर जयकिशन मंडल ने बहस किया। इस घटना को लेकर 16 अक्टूबर 2018 को केस दर्ज किया गया था। बाहर ले जाकर 40 दिन साथ, रखा उसके बाद मारपीट कर घर भेज दिया। इस घटना को केस दर्ज कराने वाली पीड़िता ने बताया था कि आरोपी हितेश से उसकी फोन पर तीन साल से बातचीत हो रही थी।
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उसके बाद पिता उसकी शादी कहीं और तय कर रहे थे। इसकी जानकारी हितेश को मिली तो उसने कहा कि दूसरी जगह शादी करने पर वह आत्महत्या कर लेगा। लड़के ने उसे साथ बाहर चलकर शादी करने की बात कही। लड़की ने उसकी बात मान ली और उसके साथ बाहर चली गयी।
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लड़की का आरोप है कि लड़के ने उसे 40 दिनों तक साथ रखा और शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। लड़की जब उसके साथ गांव चली आई। गांव आने के बाद लड़के ने उसे अपने घर जाने को कहा जब लड़की ने शादी की बात कही तो उसने मारपीट कर उसे घर भेज दिया।
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