बिलासपुर में 16 साल की लड़की से दुष्कर्म करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। 9 माह पहले शादीशुदा युवक नाबालिग को प्रेमजाल में फंसा लिया। बाद में उससे शादी करने का झांसा देकर भगाकर ले गया और दुष्कर्म किया था। मामला हिर्री थाना क्षेत्र का है।
https://samachardoot.in/2022/01/13/police-searching-for-missing-woman-mutilated-body-found-in-freezer-unsolved-mystery-of-death/
ग्राम खरकेना निवासी धर्मेंद्र साहू (25) प्राइवेट जॉब करता है। उसकी शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। इसके बावजूद उसने 16 साल की किशोरी से पहले दोस्ती की और उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। 25 मार्च 2021 को किशोरी अपने परिजन को बिना बताए गायब हो गई। इससे परेशान परिजन ने उसकी तलाश की। लेकिन, वह नहीं मिली। तब परेशान होकर उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने अपहरण की आशंका से किशोरी की तलाश शुरू कर दी।
https://samachardoot.in/2022/01/13/sister-raped-in-front-of-brother-sister-hanged-herself-in-shame/
तीन दिन बाद किशोरी को वह घर के पास छोड़कर भाग निकला। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने किशोरी का बयान दर्ज किया। तब उसने पुलिस को बताया कि धमेंद्र साहू उसे भगाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने धारा 363 के साथ ही 366, 376 व पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।
https://samachardoot.in/2022/01/12/cold-increased-due-to-rain-and-hailstorm-heavy-damage-to-crops-no-hope-of-relief-even-today/
इस घटना के बाद पुलिस ने फरार आरोपी धर्मेंद्र की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद ट्रॉयल हुआ। 9 माह के भीतर ही सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट विवेक कुमार तिवारी ने धर्मेंद्र साहू को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है।
https://samachardoot.in/2022/01/12/54-crore-scam-in-mnrega-exposed-like-this-the-central-government-gave-these-instructions/
कोर्ट ने अभियुक्त धर्मेन्द्र साहू को धारा 363 और 366 में पांच-पांच वर्ष की सजा और 250-250 रुपए अर्थदंड दिया है। इसी तरह पाक्सो एक्ट की धारा में 20 साल कैद व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे 6-6 माह और चार की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। हालांकि, कोर्ट के आदेश अनुसार सभी सजा एक साथ चलेगी।









