New Drone Policy: नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने गुरुवार को ड्रोन उद्योग के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। इस साल जुलाई में घोषित नए ड्रोन नियम 2021, मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 की जगह लेंगे। नए नियमों के मुताबिक, भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों को शामिल करने के लिए वजन क्षमता 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दी गई है। साथ ही अब किसी भी तरह का पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगा। अनुमतियों के लिए शुल्क घटा दिया गया है। अब नाममात्र के शुल्क से अनुमति मिल जाएगी। कानूनों के उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना 1 लाख रुपये तक कम किया गया है।
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- मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद (Unmanned Aircraft Systems Promotion Counci) की स्थापना की जाएगी, ताकि व्यापार के अनुकूल व्यवस्था बनाई जा सके।
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- डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) की देखरेख में ड्रोन का आयात होगा।
- ड्रोन नियम 2021 के तहत कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा।








