बेटी के प्रेमी की हत्या मामले में पिता को हुई उम्रकैद की सजा….क्या था पूरा मामला….पढ़िये पूरी खबर

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भोजपुर में प्रेम प्रसंग के मामले में वैलेंटाइन डे पर एक किशोर की हुई हत्या के मामले में आरा कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश हर्षित सिंह ने गुरुवार को इस मामले में आरोपित बनाई गई नाबालिग लड़की के पिता अनिल कुमार यादव और उनके दो भाई धनजी यादव और जितेन्द्र कुमार यादव को यह सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष से इस मामले में बहस करने वाले विशेष लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह दारा ने बताया कि जिले के आयर थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी पिन्टू बैठा ने घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 14 फरवरी, 2020 को वैलेंटाइन डे पर उनका बेटा अंकित कुमार मोबाइल लेकर शौच के लिए गया था। फिर वापस नहीं आया। तब उन्होंने थाने में अज्ञात पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

 

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जांच के दौरान पुलिस को जानकारी हुई कि उनके लड़के के साथ प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। इसके बाद लड़की के परिवार वालों से पुलिस ने पूछताछ की तो यह पता चला कि लड़की से फोन करवाकर अंकित कुमार को घर से बुलाने के बाद उसकी हत्या कर शव को नहर के किनारे फेंक दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने बोरे में बंद शव नहर के किनारे से बरामद किया था। तब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था।

 

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पुलिस ने जांच के दौरान उक्त लड़की समेत कुल सात को अभियुक्त बनाया था। कोर्ट ने 13 सितंबर को तीन आरोपियों को दोषी पाया था। वहीं संदेह का लाभ देते हुए तीन अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था। लड़की के नाबालिग होने के कारण उससे संबंधित मामले को जुवेनाइल बोर्ड में भेज दिया था।

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Author: samachardoot

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