रायपुर। नवरात्रि पर्व का आज से प्रारंभ हो गया है। वहीं, दूसरी ओर देश के वैज्ञानिक और केंद्र सरकार की ओर से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाया जाए, ताकि कोरोना की तीसरी लहर देश में न आए। इसी कड़ी में रायपुर जिला प्रशासन ने राजधानी में रास गरबा के लिए गाइडलाइन जारी की है।
जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार आयोजकों को गरबा में केवल 50 प्रतिशत लोगों को बुलाने की होगी अनुमति। रास गरबा के लिए रात 10 बजे तक के लिए अनुमति होगी।
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गरबा कार्यक्रम के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, साथ ही गरबा में शामिल होने वाले हर शख्स का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। वहीं, वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले ही गरबा में शामिल हो सकेंगे। आयोजकों को पार्किंग की उचित व्यवस्था करनी होगी, सड़क जाम होने की स्थिति में आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जारी गाइडलाइन











