मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सूदखोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिले में एक शख्स ने सूदखोर से 2 लाख रुपये का कर्ज लिया, बदले में उससे सूदखोर ने सिर्फ ब्याज के नाम पर 41 लाख से ज्यादा की रकम वसूल ली।
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जानकारी के मुताबिक, बैतूल जिले की मुलताई पुलिस ने एक सूदखोर के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पल्लवी गौर ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद के निर्देश पर जिले में ब्याज की राशि वसूल करने वालों के खिलाफ चलाए गए।
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अभियान के तहत मुन्नालाल रगड़े (64) निवासी मुलताई ने एक लिखित शिकायत देकर बताया था कि सूदखोर उमेश चंडालिया निवासी मुलताई से पत्नी के उपचार के लिए दो लाख रुपए वर्ष 2002 में ब्याज से उधार लिए थे।
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सूदखोर ने उससे ब्याज के तौर पर नगद एवं बैंक के माध्यम से वर्ष 2002 से 2020 तक करीबन 41 लाख 56 हजार रुपए वसूले थे। प्राप्त शिकायत की जांच में सूदखोर के ब्याज से रुपए वसूल करना पाया गया। इस पर आरोपी उमेश चंडालिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।









