रायगढ । पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द में चौकी क्षेत्र की नाबालिग बालिका अपने परिजनों के साथ आकर गांव के पंकज माझी (उम्र 21 वर्ष) के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने व अब शादी से इंकार करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया ।
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पीड़ित बालिका ने बताया कि वह अपने रिश्तेदार के घर रह कर पढ़ाई कर रही है । 09 दिसंबर 2020 की रात पंकज माझी घर के परछी से उठाकर अपने खाली मकान में ले गया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, इस घटना से जब बालिका का स्वास्थ्य खराब हुआ ।
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तब घर परिवार के लोग गांव में मीटिंग कराएं मीटिंग में पंकज माझी, बालिका के बालिग हो जाने पर शादी करूंगा बोला परंतु अब दूसरी लड़की से शादी तय कर शादी की तैयारी कर रहा है जिसे समझाएं पर नहीं माना ।
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बालिका के रिपोर्ट पर आरोपी पंकज मांझी पर धारा 376 आईपीसी, 4, 6 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चौकी प्रभारी रैरूमाखुर्द उपनिरीक्षक जेम्स कुजूर आरोपी पंकज मांझी की पतासाजी कर हिरासत में लिया गया है जिसकी गिरफ्तारी कर शीघ्र न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा ।









