कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच धनतेरस, दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। शहर में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी सहित 700 से अधिक अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।
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सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोरोना गाइडलाइन पर भी विशेष रूप से नजर रखने की तैयारी है। शहर में 15 स्थानों पर आयोजित होने वाले काली पूजा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से शहर के छह डैम-तालाब को मूर्ति विसर्जन के लिए चिह्नित किया गया है। डीसी व एसएसपी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कालीपूजा मूर्तियों का विसर्जन छह नवंबर को संभावित है, इसलिए पूजा पंडालों में प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी व बल की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रतिमा विसर्जन जुलूस के साथ चलकर शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन कराएंगे।
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36 बाइक दस्ता लगातार करते रहेंगे भ्रमण
चर्च रोड, एजी मोड़ से हिनू चौक, करमटोली चौक से हॉटलिप्स चौक, कांटाटोली चौक से बहुबाजार आदि ऐसे कुल 36 इलाकों में सुरक्षा को लेकर बाइक दस्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक स्थल के लिए दो-दो बाइक दस्ता होंगे। इन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि लगातार अपने प्रतिनियुक्ति स्थल में भ्रमणशील रहकर निगरानी रखें। किसी प्रकार की सूचना हो तो संबंधित थाना प्रभारी व कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं।
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पांच क्यूआरटी तैनात
आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर के पांच प्रमुख स्थानों में पुलिस क्यूआरटी की प्रतिनियुक्ति की गई है। क्यूआरटी बूटी मोड़, अल्बर्ट एक्का चौक, पिस्का मोड़, बिरसा चौक, चांदनी चौक व कांके रोड में तैनात रहेगी।
57 चौक पर रहेंगे जवान
दिवाली को लेकर शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों व प्रमुख स्थलों में विशेष रूप से जवानों की तैनाती की गई है। सभी प्रमुख चौक-चौराहों में संबंधित थाना के पदाधिकारी के साथ बल की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।
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दीपावली और कालीपूजा पर विशेष निर्देश
● सार्वजनिक स्थानों पर पटाखा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी
● कालीपूजा निजी तौर पर किया जा सकता है, जिसमें छोटा पंडाल हो
● कालीपूजा में बने पंडाल का बैरिकेडिंग करना होगा, श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित होगा
● पूजा पंडाल में पूजा से जुड़े अधिकतम 15 आयोजकों की अनुमति दी गई है
● पूजा समितियों द्वारा पंडाल में डेकोरेशन नहीं किया जाएगा
● पूजा पंडाल/मंडप के आसपास स्वागत द्वार, तोरणद्वार नहीं बनाया जा सकेगा
● पूजा पंडाल के अतिरिक्त अन्य भाग खुला हुआ रहेगा.
● पंडाल में मंत्र/पाठ/आरती के लिए पी.ए. सिस्टम की केवल 55 डेसीबल ध्वनि के साथ सुबह 07:00 बजे पूर्वाहन से 09:00 बजे अपराहन तक अनुमति होगी.
● सार्वजनिक स्थलों पर टेप/ऑडियो/डिजीटल रिकॉडिंग नहीं बजाया जाएगा
● मेला का आयोजन नहीं होगा
● काली पूजा पंडाल/मंडप के आसपास फूड स्टॉल नहीं खुलेगा
● किसी भी प्रकार से मूर्ति विसर्जन जूलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी
● गीत-संगीत, मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक रहेगी
● प्रसाद और भोग का वितरण का आयोजन नहीं होगा
● दुर्गापूजा की तर्ज पर पूजा समिति/आयोजकों के द्वारा आमंत्रण-निमंत्रण पत्र का वितरण नहीं किया जा सकेगा
● पूजा पंडाल का उद्घाटन के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे
● फेस कवर/मास्क पहनने के साथ सभी व्यक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी का अनुपालन करना होगा
● सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निदेशों का अनुपालन पूजा









