किराये मकान में पत्नी की तरह रखकर महिला का किया शारीरिक शोषण, आरोपी पर दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध

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रायगढ़ । जिला जांजगीर-चांपा के थाना बम्हनीडीह में महिला द्वारा धनसाय चौहान पिता स्व. सुखीराम चौहान उम्र 26 साल निवासी ग्राम घटमडवा गिधौरी बलौदा बाजार के विरूद्ध रायगढ़ के किरोड़ीमलनगर क्षेत्र में किराये मकान में रखकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया ।

थाना बम्हनीडीह में आरोपी पर बिना नम्बरी धारा 376 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अपराध डायरी मूल घटनास्थल थाना कोतरारोड़ क्षेत्र का होने से कल डायरी लाकर पेश किया गया जिस पर आरोपी के विरूद्ध असल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

पीड़िता के अनुसार धनसाय चौहान को करीब डेढ साल से जानती है जो शादी का प्रलोभन देकर रायगढ़ में किराये मकान में रखा और पिछले एक साल से शारीरिक शोषण करता रहा, अब शादी से इंकार कर छोड़ दिया । आरोपी पर दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर #कोतरारोड़ पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मुखबीर लगाकर दबिश दिया जा रहा है ।

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Author: samachardoot

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