Indian Railway: वंदे भारत में पथराव रोकने आरपीएफ ने फिर चलाया जागरूकता अभियान

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बिलासपुर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में लगातार पत्थरबाजी की घटना से आरपीएफ की परेशानी बढ़ गई है। आरपीएफ की टीम अब लाइन किनारे की बस्तियों में पहुंचकर उन्हें समझाइश दे रही हैं कि यह ट्रेन देश का गौरव है। इसका इसको नुकसान ना पहुंचाएं। आपात स्थिति में 139 नंबर पर डायल करके भी इसकी सूचना दी जा सकती है।

रेलवे अधिनियम के तहत कार्यवाही

चलती ट्रेन में पत्थर मारना रेलवे अधिनियम की धारा 153 एवं 154 के तहत एक गंभीर व दंडनीय अपराध है। जिसमें 5 वर्ष तक की सजा का भी प्राविधान है। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि इस ट्रेन के सभी कोच में कैमरे लगे हुए हैं। यदि कोई पत्थरबाजी की घटना को अंजाम देता है तो तत्काल पकड़ में आ जाएगा। इसके बाद आरपीएफ. उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्यवाही करेगी।

ऐसी स्थिति निर्मित ना हो इसलिए बेहतर है कि इस ट्रेन को या अन्य कोई भी ट्रेन को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। साथ ही अगर कोई पत्थरबाजी करते हुए नजर आता है तो इसकी सूचना तत्काल रेलवे सुरक्षा विभाग या रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर दे सकते हैं। ऐसा करके वह एक जिम्मेदार व्यक्ति होने का परिचय भी दे सकता है। जागरूकता अभियान के लिए खास तौर पर पंपलेट छपाया गया है।

इसी का वितरण किया जा रहा है। मालूम हो हालही में नागपुर रेल मंडल के कामठी स्टेशन के पास से छह नाबालिगों को आरपीरफ पकड़ा था। चूंकि सभी बच्चे थे इसलिए उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया गया। पर ऐसा नहीं है कि ट्रेन में पत्थरबाजी की घटना थम जाएगी। पूर्व में अन्य स्टेशनों में इस तरह की घटनाएं हुई है। इसलिए जोन के तीनो मंडल के आरपीएफ को नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया।

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Author: samachardoot

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